हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर पुनः चुनाव की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका
1। याचिका का उद्देश्य
हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग है। निष्पक्ष चुनावों का सुनिश्चित करना और इन चुनावों में कथित अनियमितताओं की जांच करना इस याचिका का मुख्य उद्देश्य है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि वर्तमान चुनावों में गड़बड़ियां हुईं, जिससे सही परिणाम नहीं मिल सका।
2. चुनावों में अनियमितताओं का आरोप:
याचिकाकर्ताओं का दावा है कि कई चुनावों में अनियमितताएं हुईं। इनमें निष्पक्षता की कमी, प्रशासनिक लापरवाही और चुनावी नियमों का उल्लंघन शामिल हैं। यह आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग और प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभाया, जिससे मतदाताओं की इच्छा को सही ढंग से व्यक्त नहीं किया गया।
3. कानून का उल्लंघन
याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून का उल्लंघन हुआ था। इसमें चुनावी नियमों का सही पालन नहीं किया गया है। यह आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग और प्रशासनिक तंत्र ने निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया है।
4. पुनः चुनाव:
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से 20 विधानसभा सीटों पर पुनः चुनाव कराने की मांग की है। उन्हें लगता है कि चुनाव की वर्तमान स्थिति में पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, इसलिए फिर से चुनाव करना चाहिए। उनका कहना है कि जनता की असली इच्छा को व्यक्त करने का एकमात्र उपाय यह है।
5. अब इस याचिका
पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें चुनाव आयोग, प्रशासन और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगे जाएंगे। कोर्ट निर्णय लेगा कि क्या वास्तव में चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है और क्या इन 20 सीटों पर फिर से चुनाव कराना चाहिए।